पंजाब सरकार सत्कार कानून में संशोधन कर बेअदबी मामलों में सजा का प्रावधान जोड़ना चाहती है। 11 अप्रैल को कैबिनेट बैठक और 13 अप्रैल को विशेष सत्र में इस पर चर्चा होगी।
HighLights
कैबिनेट बैठक 11 अप्रैल को, संशोधन बिल पर चर्चा।
13 अप्रैल को विधानसभा में पेश होगा नया बिल।
बेअदबी पर सजा का प्रावधान, राष्ट्रपति की मंजूरी पर बहस।
कैलाश नाथ, चंडीगढ़। बेअदबी की घटनाओं को लेकर बने कानून को मूर्त रूप देने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। पंजाब सरकार ने 13 अप्रैल को विधान सभा का विशेष सत्र बुलाया हैं। जिसमें सरकार जागत जोत गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट 2008 में संशोधन करके इसमें सजा का प्रावधान करना चाहती है।
इस संशोधन बिल पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 11 अप्रैल शनिवार को कैबिनेट बैठक बुला ली है। यह बेहद संजीदा बिल हैं। क्योंकि जागत जोत गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट 2008 राज्य का कानून हैं।
इसके तहत सरकार ने गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाशन, वितरण और बीड़ के प्रबंधन का अधिकार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) को दिया है। ताकि सिख रहत मर्यादा के अनुसार पवित्रता बनी रहे। अब सरकार इस बिल में संशोधन करके उसमें सजा का प्रावधान भी शामिल करना चाहती है।

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